नई दिल्ली (विश्व परिवार)। मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या करने वाली मुस्कान को फांसी की सजा सुनाई गई। उसके प्रेमी साहिल को भी जज अरविंद कुमार मिश्रा ने फांसी की सजा सुनाई।
सजा सुनाने से पहले मुस्कान और साहिल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा गया।
इससे पहले बुधवार सुबह 10.30 बजे भी जज अरविंद कुमार मिश्रा ने जेल में बंद मुस्कान और साहिल से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए उनका पक्ष जाना।
जज ने मुस्कान से पूछा- तुम अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या में दोषी हो, क्या सजा चाहती हो? उसने जवाब दिया- मेरी बेटी छोटी है, उसका ख्याल रखा जाए। फिर वह खामोश हो गई। इसके बाद साहिल से यही सवाल पूछा गया, तो वह भी चुप रहा।
सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च, 2025 को हुई थी। शव को 5 टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में भर दिया गया था। जुलाई, 2025 में जिला कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था। 30 सितंबर को कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को सौरभ की हत्या का दोषी ठहराया था।
सरकारी वकील केके चौबे ने कोर्ट से मुस्कान और साहिल के लिए फांसी की सजा देने की मांग की थी। वहीं, मुस्कान-साहिल की वकील रेखा जैन ने कहा था- मुस्कान की 2 बेटियां हैं। माता-पिता बुजुर्ग हैं। कम से कम सजा होनी चाहिए।







