छत्तीसगढ़रायपुर

ACB की बड़ी कार्रवाई: राजकुमार नायडू के खिलाफ विशेष न्यायालय में चालान दाखिल

रायपुर (विश्व परिवार)। सहकारी गृह निर्माण समितियों को 4 करोड़ से अधिक की आर्थिक क्षति पहुंचाने और 20 लाख रुपए से अधिक के गबन मामले में आरोपी तत्कालीन वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक (परिसमापक) राजकुमार नायडू के विरुद्ध एसीबी विशेष न्यायालय में 3500 पन्नों का एंटी करप्शन ब्यूरो ने चालान पेश किया।
जानकारी के अनुसार, तत्कालीन वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक (परिसमापक) राजकुमार नायडू के विरूद्ध भादवि की धारा 409, 420 एवं 13(2) सहपठित धारा 13 (1)(सी)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करने के बाद चालान पेश करने की कार्रवाई की गई।
भैरव गृह निर्माण समिति एवं राष्ट्रीय खनिज विकास निगम गृह निर्माण समिति रायपुर के परिसमापक के पद पर रहते हुए आरोपी राजकुमार नायडू ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम गृह निर्माण समिति में निर्धारित प्रक्रिया एवं अधिकार क्षेत्र से परे जाकर छलपूर्वक समिति के सदस्यों को आबंटित एवं पंजीकृत 13 भूखण्डों के पंजीयन को निरस्त करवाया।
यही नहीं नए सदस्य बनाकर उन्हें कलेक्टर दर से कम दर पर विधि विरूद्ध विक्रय किया. इसके साथ ही समिति के रोड रास्ते हेतु संरक्षित भूमि को विधि विरूद्ध विक्रय कर करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाई थी।
भैरव गृह निर्माण समिति में विधि विरूद्ध एक ही परिवार के 3 सदस्यों को भूमि आबंटित कर पंजीयन करा दिया. समिति के 1 सदस्य को भूखण्ड आबंटित कर विक्रय रकम प्राप्त करने पश्चात् उक्त आबंटित भूखण्ड को बिना सूचित किए नए सदस्य के नाम से पंजीयन कराया।
आरोपी द्वारा भूखण्ड का विक्रय पश्चात् प्राप्त राशि एवं निलंबन तिथि के पश्चात् संस्था के खाते से आहरित की गई रकम को स्वयं के लिये उपयोग खर्च करते हुए 20 लाख से अधिक रुपए का गबन किया. विवेचना में पाया गया कि अभियुक्त राजकुमार नायडू द्वारा उक्त दोनों सोसायटियों को लगभग 4 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक क्षति एवं समिति के बैंक खातों से 20 लाख रूपये से अधिक का गबन कर उसका निजी उपयोग किया।

 

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts