छत्तीसगढ़रायपुर

मध्यप्रदेश–छत्तीसगढ़ के बीच डीआर स्वीकृति हेतु आपसी सहमति की अनिवार्यता समाप्त होने का एसोसिएशन ने किया स्वागत

रायपुर (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन ने मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 के अंतर्गत पेंशनरों को देय महंगाई राहत (डीआर) की स्वीकृति के लिए दोनों राज्यों की आपसी सहमति की अनिवार्यता समाप्त किए जाने के निर्णय का स्वागत किया है। एसोसिएशन ने इसे प्रदेश के लाखों पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों के हित में एक ऐतिहासिक एवं सकारात्मक निर्णय बताया है।
एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष पी.आर.यादव महामंत्री उमेश मुदलियार तथा रायपुर जिलाध्यक्ष पंकज नायक ने बताया कि संगठन द्वारा दिनांक 7 एवं 8 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ के सभी माननीय सांसदों एवं विधायकों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया था। ज्ञापन में विशेष रूप से अनुरोध किया गया था कि मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 के अंतर्गत महंगाई राहत स्वीकृत करने के लिए दोनों राज्य सरकारों की आपसी सहमति की बाध्यता समाप्त कर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की व्यवस्था लागू की जाए।
उन्होंने बताया कि एसोसिएशन के इस निवेदन के तारतम्य में दिनांक 17 जुलाई 2026 को मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन के सचिव तथा अपर मुख्य सचिव स्तर से पत्र जारी कर महंगाई राहत की स्वीकृति हेतु आपसी सहमति की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इससे भविष्य में दोनों राज्य अपने-अपने स्तर पर महंगाई राहत संबंधी आदेश जारी करने के लिए स्वतंत्र होंगे तथा पेंशनरों को समय पर महंगाई राहत प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
एसोसिएशन ने छत्तीसगढ़ शासन से आग्रह किया है कि अब जबकि आपसी सहमति संबंधी बाध्यता समाप्त हो चुकी है, अतः बिना किसी विलंब के केंद्र सरकार के समान 1 जनवरी 2026 से देय 2 प्रतिशत महंगाई राहत (डीआर) का आदेश तत्काल जारी किया जाए तथा उसका एरियर सहित भुगतान प्रदेश के सभी पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को किया जाए।
एसोसिएशन ने विश्वास व्यक्त किया है कि राज्य शासन इस महत्वपूर्ण विषय पर शीघ्र निर्णय लेकर प्रदेश के लाखों पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को आर्थिक राहत प्रदान करेगा। साथ ही संगठन ने इस मांग के समर्थन में सहयोग देने वाले सभी माननीय सांसदों, विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts