रायपुर (विश्व परिवार)। जोन क्रमांक 10 के अंतर्गत आयुक्त, अपर आयुक्त, उपायुक्त एवं जोन आयुक्त के निर्देशानुसार 11 अगस्त 2026 को कई वर्षों से बकाया राशि जमा नहीं करने वाले बड़े बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। डिमांड बिल एवं डिमांड नोटिस जारी किए जाने के बावजूद संपत्तिकर (टैक्स) की बकाया राशि जमा नहीं करने पर संबंधित व्यावसायिक परिसर को ताला लगाकर सीलबंद किया गया।
जोन क्रमांक 10 के वार्ड क्रमांक 53 स्थित बाबू जगजीवन राम वार्ड के फ्लोरल सिटी के क्लब हाउस (GIS ID RPR652R00042) पर वर्ष 2018-19 से संपत्तिकर की राशि बकाया थी। क्लब हाउस पर कुल 26 लाख 46 हजार 256 रुपये की राशि देय थी।
निर्धारित अवधि में बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण 11 अगस्त 2026 को संबंधित क्लब हाउस में सीलबंदी की कार्रवाई की गई। नगर निगम ने बकायादारों से समय पर संपत्तिकर जमा करने की अपील की है।







