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EPFO ने ECR जमा करने की समय-सीमा बढ़ाई, रायपुर के नियोक्ता 31 अक्टूबर तक कर सकेंगे भुगतान

रायपुर (विश्व परिवार)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर ने नियोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ECR) जमा करने की समय-सीमा को लेकर सूचना जारी की है। जारी सूचना के अनुसार, अक्टूबर 2026 के लिए संशोधित वेतन सीमा ₹25,000 के आधार पर ECR जमा करने की प्रक्रिया 15 अक्टूबर से शुरू होगी। नियोक्ता 31 अक्टूबर 2026 तक बिना दंड या विलंब शुल्क के ECR और अंशदान जमा कर सकेंगे।

EPFO के अनुसार, भविष्य निधि अंशदान के लिए वैधानिक मासिक वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 किए जाने के बाद नियोक्ताओं की सुविधा और तकनीकी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है।

15 अक्टूबर से खुलेगा ECR पोर्टल

रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों और नियोक्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वे संशोधित वेतन सीमा के अनुसार अक्टूबर माह का ECR निर्धारित अवधि में जमा करें। इसके लिए पोर्टल पर प्रक्रिया 15 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी और अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

नियोक्ताओं की सहायता के लिए हेल्पडेस्क

जारी सूचना में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, रायपुर के हवाले से बताया गया है कि वेतन सीमा में वृद्धि से कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। नए प्रावधानों के अनुसार ECR अपलोड करने में नियोक्ताओं को तकनीकी परेशानी न हो, इसके लिए क्षेत्रीय कार्यालय में विशेष हेल्पडेस्क गठित किया गया है।

नियोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अंतिम दिनों में पोर्टल पर बढ़ने वाले दबाव से बचने के लिए समय रहते ECR और अंशदान जमा करने की प्रक्रिया पूरी कर लें। किसी भी प्रकार की सहायता या स्पष्टीकरण के लिए रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय के आधिकारिक ईमेल अथवा हेल्पडेस्क नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

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