छत्तीसगढ़बिलासपुर

गणेश विसर्जन में डीजे पर पुलिस का शिकंजा, कोलाहल अधिनियम के तहत 2 पर कार्रवाई

बिलासपुर (विश्व परिवार)। गणेश विसर्जन के दौरान निर्धारित मानकों से अधिक तेज आवाज में डीजे बजाने पर सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन करने के मामले में दो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डीजे साउंड सिस्टम से लैस दो वाहनों को जब्त किया है। इनमें लगे साउंड बॉक्स और एम्प्लीफायर भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है।
पुलिस के मुताबिक, कोतवाली चौक में गणेश विसर्जन के दौरान डीजे वाहन के विद्युत तार के संपर्क में आने से शॉर्ट सर्किट की स्थिति भी बन गई थी। इसके अलावा डीजे बिना अनुमति और निर्धारित मानकों से अधिक तेज आवाज में बजाया जा रहा था। मामले में पुलिस ने आशीष तिवारी और शिव प्रसाद पटेल के खिलाफ कोलाहल अधिनियम की धारा 15 और 16 के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने डीजे लगे वाहन क्रमांक CG-08/AL-0523 और CG-13/BK-0925 को जब्त किया है।
विसर्जन में डीजे पर रहेगी पुलिस की नजर
पुलिस ने बताया कि गणेश समितियों और आयोजकों को पहले ही डीजे संचालन से जुड़े नियमों और निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करने की समझाइश दी गई थी। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई। 24 और 25 सितंबर को होने वाले गणेश विसर्जन के दौरान भी पुलिस की डीजे पर विशेष नजर रहेगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कोलाहल अधिनियम के निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

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